गाजियाबाद में 15 मई तक लॉक डाउन लागू, इन स्थानों पर लगेगा प्रतिबंध

Tricity Today | Ghaziabad Gate



जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि जिले में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किए जाने की घोषणा के तहत जिले के 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिले की सीमाएं जहां सील रहेंगी। वहीं सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वाहन नहीं चलेेंगे, सिर्फ आवश्यक सामान की आपूर्ति हो सकेगी। क्वॉरंटीन किए गए इलाकों में इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।

प्राइवेट अस्पताल और चिकित्सीय संस्थाएं खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा होटल, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, बार, शराब की दुकानें, धार्मिक संस्थान, निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, खनन आदि प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा। अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक रहेगी।

अन्य खबरें