Google Image | प्रतीकात्मक फोटो
कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण पर काबू पाने के लिए गुरुवार की देर शाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य में शुक्रवार की रात 10 बजे से 13 जुलाई की प्रातः5 बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। यह सम्पूर्ण लॉकडाउन होगा। इस दौरान कौन सी गतिविधियां संचालित होंगी और कौन सी नहीं होंगी, इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी दे दी गई है।
उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिसके कारण परेशानी बढ़ रही है। हालात को काबू करने के लिए सरकार ने एक बार फिर सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी कम्पनी, बाजार, दफ्तर और सार्वजनिक स्थान बन्द रहेंगे। इसका मकसद कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ना है।
यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने राज्य के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और एसएसपी को पत्र भेजा है। चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। पूरे राज्य में सभी कार्यालय शहरी-ग्रामीण बाजार, मंडी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, आपूर्तियां और सफाई व्यवस्थाएं जारी रहेंगी।
रेलवे आवागमन पूरी तरह जारी रहेगा। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए यूपी रोडवेज की सेवाएं काम करेंगी। रोडवेज की सेवाएं राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों के लिए बंद रहेंगी। हवाई सेवाएं जारी रहेंगी हवाई अड्डे से अपने घरों को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
मुख्य सचिव ने बताया है कि सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे संचालित रहेंगे। इनका उपयोग करने वाले मालवाहक वाहनों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। हाईवे के किनारे पर चलने वाले होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रहेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और दूसरे स्वच्छता और सफाई से जुड़े निकाय व्यापक स्तर पर काम करेंगे। सैनिटाइजेशन अभियान चलाएंगे।
कोरोना संक्रमण की जांच पड़ताल सर्विलांस और रोकथाम का काम जारी रहेगा। इस अभियान में जुड़े स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी आवागमन कर सकेंगे। उनके आने जाने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयां चालू रहेगी। उन्हें बंद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शहरी क्षेत्र में केवल ऐसे कारखाने काम करेंगे, जो 24 घंटे संचालित होते हैं। बाकी सभी तरह की औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी।
इस लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को आवागमन के लिए उनके पहचान पत्र और ड्यूटी पास पर अनुमति दी जाएगी। उनकी आवाजाही को नहीं रोका जाएगा। बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेसवे, बड़े पुल, सड़क, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। वहां कोई काम नहीं रुकेगा। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान और चौराहे आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निकाय पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव जागरूकता के बारे में प्रचार करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे। पुलिस टीम और यूपी-112 जिले में पेट्रोलिंग करेंगे। इस दौरान लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाएगा। बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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