Lockdown: सील जिलों के निवासी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, पढ़िए पूरी जानकारी

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार की रात 12 बजे से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ और सहारनपुर समेत 15 जिलों को सील कर दिया है। इन 15 जिलों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और कुछ आवासीय क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। इन आवासीय इलाकों में विशेष पाबंदियां लागू की गई हैं।

यहां रहने वाले प्रत्येक बाशिंदे के मन में यही सवाल है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं? उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने बुधवार को एक आदेश पाबंदी वाले सभी जिलों के पुलिस मुखिया को भेजा है। जिसमें उन्होंने बताया है कि अब इन जिलों में क्या गतिविधियां हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं।

लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। इन आवासीय क्षेत्रों में पुलिस और 112 के वाहन 24 घंटे पेट्रोलिंग करेंगे। नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूम रहा है।

लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए हर चौराहे पर पिकेट और फुटपाथ पेट्रोलिंग की जाएगी। सरकारी वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को लगातार लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी जाएगी।

जिले की फायर सर्विस को सैनिटाइजेशन के लिए लगाया जाएगा। फायर ब्रिगेड और चिकित्सा विभाग मिलकर व्यापक अभियान चलाएंगे। जिसमें सड़कों, बड़ी इमारतों और हॉटस्पॉट वाले इलाके में दवाओं का छिड़काव किया जाएगा।

हॉट स्पॉट वाले आवासीय क्षेत्रों में केवल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों को आवागमन की इजाजत मिलेगी।

हॉटस्पॉट वाले इलाकों में बैंक और राशन की दुकानें भी बंद रहेंगी। इन आवासीय क्षेत्रों में सभी घरों का सत्यापन करके सूची बनाई जाएगी।

हॉटस्पॉट वाले इलाकों में केवल आवश्यक सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी को जारी किए गए पास तत्काल निरस्त कर दिए जाएंगे।

सील किए गए आवासीय क्षेत्रों में सेक्टर स्कीम के तहत कड़ाई से निगरानी की जाएगी। इन इलाकों की निगरानी करने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल भी करेगी। 

हॉटस्पॉट क्षेत्र में से यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एंबुलेंस या एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस वाहन से ले जाया जाएगा। किसी भी दशा में निजी वाहनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन क्षेत्रों में संक्रमण की संभावनाओं की दृष्टि से मीडिया का प्रवेश भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन अगर इन इलाकों में मीडिया कर्मी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग रहते हैं तो उनको वहां से काम पर जाने की अनुमति रहेगी

इन क्षेत्रों में लगाए गए लोक सेवक और पुलिसकर्मी कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यह सभी लोग सुरक्षात्मक गियर जैसे फेस मास्क, ग्लव्स पहनकर रहेंगे और अपने आप को समय-समय पर सैनिटाइज करते रहेंगे। 

डीजीपी ने आदेश दिया है कि इन सारे नियमों का जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस कमिश्नर कड़ाई से पालन करेंगे करवाएंगे।

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