सुपरटेक और अंसल बिल्डर के खिलाफ यूपी रेरा ने दिया बड़ा आदेश, 7 हाऊसिंग प्रोजेक्ट का फॉरेंसिक ऑडिट होगा

Tricity Today | सुपरटेक और अंसल बिल्डर के खिलाफ यूपी रेरा ने फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है।



Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP RERA) ने बुधवार को राज्य के दो बोल्डरों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। नोएडा में Supertech और लखनऊ में Ansal API बिल्डर के खिलाफ घर खरीदारों की शिकायत पर यह फैसला सुनाया गया है। इन दोनों बिल्डरों की 7 आवासीय परियोजनाओं का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। घर खरीदारों ने इनके खिलाफ उनसे लिए गए वैसे का दुरूपयोग करने की शिकायत रेरा में की थी।

यूपी रेरा से मिली जानकारी के मुताबिक, सुपरटेक बिल्डर के चार और अंसल बिल्डर के तीन प्रोजेक्ट इस फैसले के दायरे में शामिल हैं। इतना ही नहीं, न्यायिक अधिकरण ने पिछले आदेशों का पालन नहीं करने पर दोनों बिल्डर को नोटिस जारी किया है। अंसल एपीआई को 15 दिन और सुपरटेक को 30 दिनों में इन नोटिस का जवाब देना होगा। अगर बिल्डरों ने इस बार जवाब नहीं दिया तो इनके प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा से ख़ारिज कर दिया जाएगा।

यूपी रेरा के सचिव अबरार अहमद ने कहा, "लखनऊ के अंसल एपीआई बिल्डर के खिलाफ घर खरीदारों की शिकायतों पर सुनवाई के बाद 9 जुलाई 2019 को अंतरिम आदेश दिया गया था। लेकिन बिल्डर ने आदेश का पालन नहीं किया। घर खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी जगह निवेश किया है। बिल्डर को 9 शर्तों को पूरा करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया था। अब 28 अगस्त को रेरा की बैठक के बाद बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर अबकी बार बिल्डर ने 15 दिनों में जवाब नहीं दिया तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।"

रेरा के सचिव अबरार अहमद ने आगे ने कहा, बिल्डर को 15 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। अगर बिल्डर ने जवाब नहीं दिया तो प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इनमें अंसल एपीआई के ब्लिस डिलाइट ब्लॉक वन, टू, थ्री और फोर, अंसल एपीआई पॉकेट फोर, सेक्टर ओ, सेक्टर पी, सेक्टर जे, सेक्टर ए और सेक्टर के शामिल हैं। अंसल बिल्डर के तीन प्रोजेक्ट का फॉरेसिंक ऑडिट किया जाएगा।

नोएडा में सुपरनोवा का भी फोरेंसिक ऑडिट होगा

यूपी रेरा में सुपरटेक के सुपरनोवा फेज चार प्रोजेक्ट का पंजीकरण कुछ शर्तों के साथ किया गया था। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने यूपी रेरा को आश्वासन दिया था कि वह छह माह के अंदर परियोजना का पुनः सत्यापित नक्शा जमा करेंगे। उसका आवेदन प्राधिकरण के पास लंबित है। जल्द ही मामला निस्तारित हो जाएगा। इस साल एक बार फिर फरवरी में नोटिस जारी किया गया और नक्शा जमा करने को कहा गया था। उन्हें पंजीकरण रद्द करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन सुपरटेक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिस पर यूपी रेरा ने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब एक कार फिर 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा। जवाब नहीं देने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

सुपरटेक बिल्डर के इन 4 प्रोजेक्ट का ऑडिट किया जाएगा 

  1. सुपरनोवा फेस एक
  2. सुपरनोवा फेस दो
  3. सुपरनोवा फेस तीन
  4. सुपरनोवा फेस चार

अंसल एपीआई के इन 3 प्रोजेक्ट का ऑडिट किया जाएगा

  1. गोल्फ रेजीडेंसिया सेक्टर एच सुशांत गोल्फ सिटी
  2. सुशांत गोल्फ सिटी सेक्टर जी कॉमर्शियल लेआउट
  3. अंसल बिजनेस पार्क-2

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