Tricity Today | Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP RERA)
Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP RERA) ने राज्य के बेलगाम बिल्डरों पर शिकंजा कसने का इंतजाम कर लिया है। घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए यूपी रेरा ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। अब बिल्डर अगर घर बनाकर नहीं देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी यूपी रेरा ने बना दी है।
यह प्रक्रिया डिफाल्टर बिल्डर पर नियामक के आदेश को लागू करने के लिए है। दरअसल, पूरे राज्य में 65 डिफॉल्टर बिल्डरों से बकाया की वसूली की जानी है। दूसरी और बिल्डर यूपी रेरा के आदेशों पर अमल नहीं कर रहे हैं। अब डिफॉल्टर बिल्डरों पर किस तरह यूपी रेरा कार्रवाई करेगा और नियामक के आदेश नहीं मानने पर फ्लैट खरीदारों को क्या अधिकार होंगे, इस प्रक्रिया में यह जानकारी दी गई है।
बिल्डर की इन प्रॉपर्टी को जब्त करेगा यूपी रेरा
अब बिल्डर के खिलाफ आदेश पारित करने के बाद यूपी रेरा समय देकर आदेश का अनुपालन करने के लिए कहेगा। अगर बिल्डर निर्धारित समय में रेरा के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत बिल्डर की अनसोल्ड इन्वेंटरी को चिन्हित किया जाएगा। बिल्डर के लंबित और पूरे हो चुके प्रोजेक्ट में ऐसी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। बिल्डर की खाली पड़ी जमीन और बिना उपयोग किए गए एफएआर को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। इस संपत्ति को बेचने के लिए इसकी कीमत तय की जाएगी। इतना ही नहीं बिल्डर की ऐसी जमीन और भूखंड को भी सीज कर लिया जाएगा, जिन पर अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना है।
यूपी-रेरा के सचिव अबरार अहमद ने बताया, "हम जल्द ही अपनी वेबसाइट पर खरीदारों के लिए एसओपी अपलोड करने जा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि अगर वे हमारे ऑर्डर को बिल्डर नहीं मानते हैं तो वह क्या करें।" यूपी-रेरा 65 डिफॉल्टर बिल्डरों के खरीदारों को पैसा वापस करने के लिए आदेश जारी कर चुका है। अब तक केवल चार बिल्डरों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। ये चार डेवलपर्स नोएडा और गाजियाबाद के 22 डिफाल्टर बिल्डरों में शामिल हैं। जिनसे यूपी-रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार ने 18 से 21 अगस्त के बीच मुलाकात की थी।
अबरार अहमद ने कहा, “हमारे पास 65 डिफॉल्टर बिल्डरों की एक सूची है, जिनसे हमें खरीदारों को पैसा वापस करने के लिए धन की वसूली करनी है। अब तक हमने अपडेट के लिए केवल 22 से संपर्क किया है। हम सभी के लिए रिकवरी प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।" अहमद ने आगे कहा, "हम खरीदारों को रिफंड करने के लिए बिल्डरों की संपत्ति बेचकर धनराशि वसूलने में मदद के लिए एक सरकार समर्थित एजेंसी की तलाश कर रहे हैं।" कई बिल्डरों को यूपी-रेरा के आदेशों की अवहेलना की है।
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