यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उनके निवास के निकट क्लाइव रोड स्थित मस्जिद में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ने के कारण दिनचर्या प्रभावित होने की बात कही थी। इस पर मस्जिद की तरफ से एक सकारात्मक जवाब आया है। मस्जिद कमेटी ने कुलपति की परेशानी का समाधान करते हुए उनकी ओर के लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी है और साउंड भी 50 फीसद घटा दिया है। आईजी रेंज केपी सिंह ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर मंडल के सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों को पत्र जारी किया है।
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति ने पिछले दिनों निवास के पास कानपुर रोड स्थित मस्जिद से होने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर अधिकारियों ने पहल शुरू कर दी है। आमतौर पर ऐसे मामलों में धार्मिक प्रतिक्रियाएं और मजहबी रंग दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ध्वनि प्रदूषण देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आईजी रेंज केपी सिंह ने प्रयागराज के अलावा मंडल के अन्य जिलों प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के जिलाधिकारियों और कप्तानों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश है कि रात दश बजे से सुबह छः बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये।
सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक
सार्वजनिक स्थलों के अलावा धार्मिक स्थलों में भी लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई जाये। किसी विशेष परिस्थिति में पूर्व अनुमति लेने पर ही छूट दी जाएगी। आईजी रेंज ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक को लेकर कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया है। इसका सख्ती से अनुपालन कराने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रदूषण एक्ट में रात्रि दश बजे से सुबह छः बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही गई है।