श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद : मंदिर पक्ष का दावा, मस्जिद के नीचे हिंदुओं से जुड़े धार्मिक प्रतीक, नोटिस जारी, हाजिर हों दोनों पक्ष

प्रयागराज | 6 महीना पहले | Deepak Sharma

Tricity Today | Allahabad High Court



Prayagraj News : मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में अदालत आयुक्त (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने सुनवाई की। मंदिर पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं, जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अन्य पक्षकारों के उपस्थित न होने पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कहा कि अगली सुनवाई पर सभी पक्षकार उपस्थित हों।

क्‍या है पूरा विवाद
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है, और इस जमीन पर भी दावा किया गया है।

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