Amroha News : दुष्कर्म के मामले में आरोपी कुशीनगर के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के विरुद्ध अदालत ने कुर्की का आदेश जारी किया है। यह मामला 2017 का है। उस समय जिले में तैनात रहे पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनोरिया के विरुद्ध नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
क्या है पूरा मामला
आरोप है कि शादी का झांसा देकर वह युवती को अपने साथ पत्नी की तरह रखते रहे। बाद में शादी से मुकर गए थे। अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए वह उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय ने उन्हें संबंधित न्यायालय में तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। स्थानीय अदालत ने पत्रावली लंबित होने के कारण उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
आरोपी पर कोर्ट सख्त
संबंधित थाना पुलिस ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। साथ ही कुशीनगर पुलिस आरोपी को बचाने के लिए मौके पर न मिलने की रिपोर्ट भेजती रही। जबकि वे प्रतिदिन कार्यालय आते रहे हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम अमर प्रताप चौधरी ने श्याम सुंदर इकनोरिया के कुर्की के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने अमरोहा के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि आरोपी की संपत्ति की कुर्की के आदेश की तामील की जाए। साथ ही आदेश की प्रति मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व एसपी कुशीनगर को भी भेजी है।