Bhadohi News : उत्तर प्रदेश के भदोही से पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ एमपी-एमएलए (एडीजे FTC प्रथम) कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगरेप के एक मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में दो अन्य पूर्व विधायक के बेटे और नाती को बरी कर दिया है। मामले में भदोही कोर्ट विजय मिश्रा को सजा सुनाएगी। बता दें कि पूर्व विधायक के खिलाफ वाराणसी की एक गायिका ने गोपीगंज थाने में वर्ष 2020 में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था।
हाईकोर्ट से भी राहत नहीं
इससे पहले पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। वाराणसी की महिला सिंगर से रेप के मामले में भदोही पूर्व विधायक विजय मिश्रा व अन्य की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्ट्या मामला संज्ञेय अपराध का प्रतीत होता है, इसलिए एफआईआर में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।
क्या है मामला
पुलिस एफआईआर के अनुसार, पीड़ित महिला ने भदोही के गोपीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें पूर्व विधायक पर आरोप लगाया था कि वह वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई पहचान के बाद से ही यौन शोषण कर रहे हैं। डरा-धमकाकर उसका कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली और उसके जरिए ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण किया जा रहा था। पीड़ित गायिका ने विधायक के पुत्र विष्णु मिश्र और उसके साथी विकास मिश्र पर भी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था।