झटका: आम्रपाली ग्रुप के अनिल शर्मा की हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की, कहा- काले धन को वैध बनाने का अपराध बहुत ही गंभीर

Tricity Today | आम्रपाली समूह के चेयरमैन अनिल कुमार शर्मा।



करीब 30 फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने वाले आम्रपाली समूह के चेयरमैन और उनकी कम्पनी के ऑडिटर की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को 'आम्रपाली ग्रुप ऑफ कम्पनीज' के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा और लेखा परीक्षक अनिल मित्तल की जमानत अर्जी खारिज कर दी हैं।

अदालत में दो अलग-अलग अर्जी पेश करके इन दोनों लोगों ने जमानत का अनुरोध किया गया था। दोनों अर्जी खारिज करते हुए न्‍यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि 23 जुलाई 2019 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने बारीकी से बताया था कि किस प्रकार कम्पनी ने लोगों को चूना लगाया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की विवेचना अभी चल रही है और पैसे के संबंध में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दोनों अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि काले धन को वैध बनाने का अपराध बहुत ही गंभीर है। ऐसे अपराध सोच समझकर व्यक्तिगत लाभ के लिए किये जाते हैं। आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ 23 जुलाई 2019 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कम्पनी के अधिकारियों के खिलाफ धन-शोधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है। कम्पनी पर नोएडा और ग्रेटर नेाएडा में फ़्लैट व घर खरीदारों का पैसा हड़पने का आरोप है।

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