माफिया अतीक अहमद पहली बार दोषी करार : इन धाराओं में दोष सिद्ध, कितनी हो सकती है सजा, अतीक पर दर्ज हैं 102 मुकदमे

Tricity Today | माफिया अतीक अहमद



Prayagraj News : इलाहाबाद समेत पूर्वांचल में आतंक का पर्याय समझे जाने वाले गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। अब से थोड़ी देर बाद उसे सजा सुनाई जाएगी। अतीक अहमद के खौफ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस पर 102 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से करीब 57 मुकदमों में अदालत ट्रायल कर रही हैं। बाकी मुकदमों में वह बरी हो चुका है। दरअसल, अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत लोगों में कभी नहीं हुई। उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश करने वालों को मौत के घाट उतार दिया गया।
आज इन धाराओं में अतीक और उसके गुर्गे दोषी ठहराए गए
उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ समेत 10 आरोपियों को दोष सिद्ध घोषित किया है। सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 364 दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद व दिनेश पासी को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 342, 364-अ और 120-बी में दोष सिद्ध किया गया है। सज़ा पर फैसला आज ही 2:30 बजे होगा। जानकारों का कहना है कि जिन धाराओं में अतीक अहमद और उसके गुर्गो को दोषी करार दिया गया है इनमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक का प्रावधान है। सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस हो चुकी है। अब केवल अदालत को सजा का ऐलान करना बाकी है।

माफिया अतीक अहमद पर दर्ज हैं 102 मुकदमे
माफिया अतीक अहमद पर करीब 102 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 57 केस में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में ट्रायल चल रहे हैं। गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज तक एकमात्र उमेश पाल किडनैप केस ऐसा है, जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया है। बाकी ज्यादातर मामलों में गवाह मुकर गए। गवाहों को मार दिया गया या फिर ज्यादातर अदालतों में बयान देने नहीं आए हैं।

अन्य खबरें