BIG BREAKING : गौतबुद्ध नगर में लागू हुई धारा 144, आपको 31 मई तक इन पाबन्दियों का पालन करना पड़ेगा

Google Image | धारा 144



Gautam Buddh Nagar News : गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने एक बार फिर जनपद में धारा 144 की तारीख बढ़ा दी है। आगामी त्यौहारों और कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से जिले में धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर का आदेश है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने धारा 144 के नियमों का उल्लंघन किया तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

आशुतोष द्विवेदी ने जारी की गाइडलाइन
गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जनपद में 31 मई 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकलेगा। कोई भी व्यक्ति बिना किसी आधिकारिक अनुमति के धरना प्रदर्शन, अनशन या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। 

परीक्षार्थियों के लिए भी गाइडलाइन जारी
उन्होंने बताया कि जनपद में कोई भी व्यक्ति उसी स्थान पर पूजा-पाठ या नमाज नहीं करेगा। जो स्थान विवादित हो। अगर जनपद में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों के बीच विवाद पैदा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी परीक्षा केंद्र से 200 गज की दूरी के अंदर पांच या पांच से ज्यादा व्यक्ति की भीड़ इकट्ठी ना हो। इससे कोरोनावायरस का प्रकोप फैल सकता है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पिएगा तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

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