नोएडा में डिजिटल क्रिएटर्स के लिए बड़ा मौका : सब्सक्राइबर्स के आधार पर पेमेंट, योगी सरकार देगी लाखों रुपये, राष्ट्रविरोधी कंटेंट पर बेहद सख्त सजा

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Noida Desk : अगर आप नोएडा में रहते हैं और सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं‌ तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सोशल मीडिया चैनल Facebook, X, Instagram और YouTube पर वीडियो बनाने वाले लोग अब हर महीने लाखों रुपये कमा सकते हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

नई नीति को योगी सरकार की मंजूरी
योगी सरकार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के जरिये सरकार न्यू मीडिया पर फैल रहे आपत्तिजनक पोस्ट लेकर सख्त कदम उठाएगी। विज्ञापन का भुगतान होगा, जिससे डिजिटल मीडिया को नया बल मिलेगा।

यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024
बता दें इस यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 में सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह नीति लाई गई है। इसके तहत सोशल साइट पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।  

सब्सक्राइबर,फॉलोअर्स के आधार पर पेमेंट
इस नीति एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर को फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर (प्रभाव रखने वाले) को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। वहीं यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई।

अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेट भूलकर भी ना डालें
यूपी डिजिटल मीडिया नीति-2024 के तहत अगर किसी क्रिएटर ने राष्ट्र विरोधी कंटेट पोस्ट किया तो कार्रवाई भी की जा सकती है। क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स को इस ध्यान रखना होगा कि कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी ना हो। प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति लाई है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है।केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए तीन साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे। बता दें अब तक ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी। अभी सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है।

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