Delhi News : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 441 के करीब पहुंच गया। यह इस सीजन का सबसे उच्चतम एक्यूआई रहा। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू करने का निर्णय लिया है, जो आज सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गया। इस चरण के तहत, राजधानी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इसका असर यातायात और जनजीवन पर पड़ने की संभावना है।
दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी
ग्रैप-4 के लागू होने के बाद दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, जरूरी सामान वाले ट्रकों को दिल्ली में आने की अनुमति दी जाएगी। सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करें। इसके अलावा, दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों की सरकारों को यह सिफारिश की गई है कि कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई ऑनलाइन चलाने पर विचार करें। दिल्ली सरकार ने भी छठी से 11वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है।
सीएनजी, इलेक्ट्रिक, और बीएस-6 वाहनों को अनुमति
दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण एक्यूआई अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और आने वाले दिनों में ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। इस स्थिति में ग्रैप-4 के तहत ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक है, जबकि सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक, और बीएस-6 वाहनों को अनुमति मिलेगी। डीजल वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान दिल्ली के आसपास के राज्यों से भी केवल स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह कदम लिया गया है ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके।
इन कार्यो पर रहेंगी पाबंदी
01- निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है। 02- एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है। 03- डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध 04- दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है। 05- दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी। 06- एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं। 07- एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी। 08- राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है। 09- लागू हो सकती है ऑड-ईवन योजना
11वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन
दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए छठी से 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ग्रैप 4 के तहत ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र पहले की तरह स्कूल आएंगे और ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।