कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट, रेड जोन घोषित किया, पतंग, बैलून और ड्रोन सब बैन

सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा : कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट, रेड जोन घोषित किया, पतंग, बैलून और ड्रोन सब बैन

कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट, रेड जोन घोषित किया, पतंग, बैलून और ड्रोन सब बैन

Tricity Today | CM Yogi Adityanath

Ghaziabad News : 18 सितंबर कोमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के साथ कमिश्नरेट पुलिस सतर्क हो गई है। सीएम कार्यक्रम के मद्देनजर फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडीसीपी दिनेश कुमार पी. की ओर से भारतीय न्याय संहिता की धारा- 163 लागू कर दी गई है। इसी के साथ कमिश्नरेट पुलिस ने महानगर के आठ थानाक्षेत्रों में ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, बैलून और पतंग समेत उड़ाने की सभी वस्तुओं पर पाबंदी लगाते हुए अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आठ थानाक्षेत्र में कोतवाली, विजयनगर ‌सिहानीगेट, कविनगर, नदग्राम, साहिबाबाद, इंदिरापुरम और कौशांबी हैं।

घंटाघर मैदान में होगा सीएम का कार्यक्रम
यह व्यवस्था 18 सितंबर की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी। इस बीच यदि किसी को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन आदि प्रयोग करना है तो संबंधित थाने से उसकी परमिशन लेनी होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा- 163 लागू होने से  चार या उससे अधिक लोगों के इकठ्ठे होने और प्रदर्शन करने जैसे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 सितंबर को घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित वृहद रोजगार मेले में पहुंचेंगे।

क्या है बीएनएस धारा- 163
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा- 163 दरअसल दंड प्रक्रिया संहिता (आईपीसी) की धारा- 144 ही है। इस धारा के लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थल पर पुतला जलाना या किसी भी माध्यम से कोई झूठी अफवाह फैलाना आपराधिक कृत्य घोषित हो जाता है। विस्फोटक सामग्री के ईट- पत्थर आदि एकत्र करना भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। धारा- 163 लागू होने पर मजिस्ट्रेटी पावर रखने वाले हर अधिकारी को शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास अधिकार मिल जाते हैं।

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