गो-पालकों को 50 परसेंट अनुदान पर मिलेगा इतना लोन, योजना के बारे में जानिए

गाजियाबाद से अच्छी खबर : गो-पालकों को 50 परसेंट अनुदान पर मिलेगा इतना लोन, योजना के बारे में जानिए

गो-पालकों को 50 परसेंट अनुदान पर मिलेगा इतना लोन, योजना के बारे में जानिए

Tricity Today | Symbolic image

Ghaziabad News : किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के त‌हत दुधारू गाय खरीदने के लिए बैंक से लोन दिलाया जा रहा है, सरकार की ओर से अनुदान की भी व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को 10 गाय खरीदने के लिए 23 लाख रुपये का लोन मिलेगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. एसपी पांडेय ने बताया कि योजना के तहत लोन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी जांच की जाएगी और फिर लाटरी के माध्यम से पात्र गो-पालकों का चयन किया जाएगा।

दुधारू गायों के संरक्षण के लिए लाई गई योजना
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. एसपी पांडेय ने बताया कि मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य छोटे किसानों की आय में वृद्धि के साथ- साथ दुधारू गायों का संरक्षण करना है। योजना के तहत देसी नस्ल की गाय के संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत अनुदान भी देगी, मतलब लोन में मिली आधी रकम का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 स्वदेशी गाय खरीदने के लिए योजना के तहत 23 लाख रुपये का लोन मिलेगा।

पशुपालन विभाग से मिलेगी यह मदद
योजना के तहत स्वदेशी गाय खरीदने पर पशुपालन विभाग उनकी देखरेख का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मौके पर जाएगा बताया जाएगा कि गाय के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान को क्या और कैसे करना है। इसके अलावा पशुपालन विभाग से एक चिकित्सक हर माह का गायों को स्वासथ्य परीक्षण करने पहुंचेगा और टीकाकरण, गर्भाधान के साथ ही गाय की ईयर टैकिंग का काम भी पशुपालन विभाग की निगरानी में किया जाएगा।

चार बीघा जमीन की होगी जरूरत
10 गाय पालने के लिए किसान के पास चार बीघा जमीन होनी जरूरी है। इस जमीन पर टिन शेड लगाकर गायों के रहने की व्यवस्था करनी होगी। गायों के लिए पानी की व्यवस्था करने के साथ ही बाकी जमीन पर किसान गायों के लिए चारे का उत्पादन कर सकेगा। बैंक से लोन का पैसा किसान के खाते में आने के बाद उसे खुद ही स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदनी होंगी।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.