GST रजिस्ट्रेशन पर व्यापारी को मिलता है 10 लाख का बीमा,  तुराबनगर में “पंजीयन आपके द्वार”

गाजियाबाद से अच्छी खबर : GST रजिस्ट्रेशन पर व्यापारी को मिलता है 10 लाख का बीमा, तुराबनगर में “पंजीयन आपके द्वार”

GST रजिस्ट्रेशन पर व्यापारी को मिलता है 10 लाख का बीमा,  तुराबनगर में “पंजीयन आपके द्वार”

Tricity Today | “पंजीयन आपके द्वार” के अंतर्गत तुराबनगर बाजार में आयोजित शिविर।

Ghaziabad News : सहायक आयुक्त (राज्य कर) सूर्य प्रकाश ने बताया कि  GST रजिस्ट्रेशन के साथ ही ही व्यापारी का 10 लाख का बीमा हो जाता है। इसके लिए व्यापारी को प्रीमियम नहीं देना पड़ता। सीधे शब्दों में कहें तो जीएसटी पंजीकरण लेने के बाद यदि किसी व्यपारी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके परिजनों को बुरे वक्त में 10 लाख रुपया मिलता है। 10 लाख रुपये के एकमुश्त राशि विभाग के द्वारा व्यापारी के परिजनों को उपलब्ध कराई जाती है। शुक्रवार को सहायक आयुक्त (राज्य कर) सूर्य प्रकाश ने तुराबनगर बाजार में आयोजित पंजीयन शिविर के दौरान व्यापारियों को यह जानकारी दी।

"GST पंजीयन आपके द्वार" कार्यक्रम
राज्य कर विभाग, गाजियाबाद के द्वारा शुक्रवार को तुराबनगर बाजार में पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम "GST पंजीयन आपके द्वार" के अंतर्गत खंड- 10 के द्वारा ‌शिविर का आयोजन किया गया। अपर आयुक्त दिनेश कुमार मिश्रा और संयुक्त आयुक्त सुजाता सिंह के निर्देशन में लगे इस शिविर के दौरान व्यापारियों को जीएसटी संबंधित जानकारी दी गई, उनके सवालों के जवाब दिए गए और अधिक से अधिक व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया गया।

पांच करोड़ तक तिमाही भर सकते हैं रिटर्न
सहायक आयुक्त सूर्यप्रकाश ने बताया कि अधिकतर व्यापारी हर माह रिटर्न भरने की बाध्यता से खामखां परेशान रहते हैं, ऐसा नहीं है। पांच करोड़ तक के सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारी तिमाही रिटर्न भर सकते हैं। उन्होंने व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लाभ और GST में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के बारे में जानकारी दी। सहायक आयुक्त ने बताया कि GST पंजीयन होना व्यापारी के सम्मान का प्रतीक है , प्रतिवर्ष 1.50 करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यापारी समाधान योजना अपनाकर एक प्रतिशत कर जमा कर इसका लाभ ले सकते हैं।

ऑनलाइन ले सकते हैं टैम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन
उन्होंने कहा जो व्यापारी GST में पंजीकृत हैं, वह अपनी दुकान पर फर्म के नाम का बोर्ड लगाएं, जिसमें GST नंबर अवश्य अंकित हो, जो व्यापारी केवल तीन से चार महीने ही व्यापार करते हैं उनके लिए टेम्प्रेरी (अस्थाई) GST लेने की सुविधा है, जिसे घर बैठे ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यापारी GST प्राप्त किए व्यापार न करे। शिविर में राज्य कर अधिकारी खण्ड- 10 आशीष माथुर एवं अश्विनी शुक्ला, हर्षवर्धन, तुराब नगर व्यापार मंडल के चेयरमैन रजनीश बंसल व अन्य लोग उपस्थित रहे।

अन्य खबरे

Please Wait...!
Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.