अधूरा घर देने पर लगाया जुर्माना, आवंटी को ब्याज भी देना पड़ेगा

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ एनसीडीआरसी का फैसला : अधूरा घर देने पर लगाया जुर्माना, आवंटी को ब्याज भी देना पड़ेगा

अधूरा घर देने पर लगाया जुर्माना, आवंटी को ब्याज भी देना पड़ेगा

Tricity Today | ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी

Greater Noida News : नेशनल कंज़्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधूरी परियोजना के बावजूद कब्ज़ा प्रमाण पत्र जारी करना सेवा में कमी का संकेत है। इस मामले की सुनवाई सुभाष चंद्र और डॉ.साधना शंकर की पीठ ने की, जिसमें ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GNIDA) और शिकायतकर्ता के बीच विवाद सामने आया था।

क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ता को ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 120 वर्ग मीटर के भूखंड पर एक मकान आवंटित किया गया था। आवंटन पत्र जारी होने के बाद प्राधिकरण ने पट्टे के दस्तावेज़ तैयार करने के लिए पत्र भेजा, लेकिन इसके साथ ही एक अतिरिक्त राशि की मांग भी की, जो अदालत के एक फैसले के बाद किसानों को मुआवज़ा देने के कारण की गई थी। यह राशि अलॉटियों से वसूल की जानी थी। पट्टा निष्पादित हुआ और कब्ज़ा प्रमाण पत्र जारी किया गया, लेकिन शिकायतकर्ता ने कब्ज़ा नहीं लिया और उत्तर प्रदेश राज्य आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने मकान का कब्ज़ा, मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा, किराए की प्रतिपूर्ति, अतिरिक्त राशि की मांग को रद्द करने और मुकदमेबाजी खर्चों की मांग की।

वित्तीय पीड़ा के लिए एक लाख रुपये देने होंगे
राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह छह महीनों के भीतर भवन का निर्माण पूरा करके रहने योग्य स्थिति में मकान सौंपे। साथ ही, डेवलपर को मानसिक और वित्तीय पीड़ा के लिए 1,00,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्चों के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के खिलाफ अथॉरिटी ने राष्ट्रीय आयोग में अपील की।

6% ब्याज के साथ मुआवज़ा देने का आदेश
प्राधिकरण ने अपनी अपील में तर्क दिया कि निर्माण कार्य अधूरा था और मकान रहने योग्य नहीं था, इसलिए कब्ज़ा प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं था। डेवलपर ने यह भी कहा कि अतिरिक्त भूमि की लागत का भुगतान किया जाना बाकी था और निर्माण कार्य में देरी की वजह से किराए पर कोई भुगतान नहीं किया गया। डेवलपर ने शिकायतकर्ता पर आरोप लगाया कि उसने अधूरे निर्माण के बावजूद पट्टा निष्पादित करवाया और देरी के लिए जुर्माना लगाया गया। राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि शिकायत समय सीमा के भीतर की गई थी और राज्य आयोग की अधिकार सीमा 1 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन यह सीमा पार कर दी गई थी। इस वजह से राज्य आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया गया। हालांकि, आयोग ने यह भी माना कि मकान अधूरा था, जिसके कारण कब्ज़ा प्रमाण पत्र जारी करना सेवा में कमी था। आयोग ने “डब्ल्यूजी सीडीआर अरिफुर रहमान खान बनाम डीएलएफ सदर्न होम्स प्राइवेट लिमिटेड” के मामले का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता को मकान के कब्ज़े में देरी के लिए 6% ब्याज के साथ मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

"ज़िम्मेदारी से बचने का तरीका"
आयोग ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिया कि वह मकान का निर्माण पूरा करके जल्द से जल्द शिकायतकर्ता को सौंपे। इसके अलावा, अथॉरिटी को शिकायतकर्ता को 6% ब्याज के साथ मुआवज़ा और 1,00,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस फैसले ने ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अधूरी परियोजनाओं में कब्ज़ा प्रमाण पत्र जारी करना डेवलपरों की ज़िम्मेदारी से बचने का तरीका नहीं हो सकता।

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