अब बिल्डर भी कर सकेंगे आवंटियों पर शिकायत, एओए और आरडब्ल्यूए को पहले सुना जाएगा

यूपी रेरा की बड़ी पहल : अब बिल्डर भी कर सकेंगे आवंटियों पर शिकायत, एओए और आरडब्ल्यूए को पहले सुना जाएगा

अब बिल्डर भी कर सकेंगे आवंटियों पर शिकायत, एओए और आरडब्ल्यूए को पहले सुना जाएगा

Tricity Today | संजय भूसरेड्डी

Greater Noida News : उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आवंटियों और बिल्डरों के बीच विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। लखनऊ मुख्यालय में स्थायी खण्ड-पीठ की स्थापना की गई है, जो प्रदेशभर की विशिष्ट और बड़े पैमाने पर दर्ज शिकायतों की सुनवाई करेगी। इस खण्ड-पीठ की अध्यक्षता यूपी रेरा के प्रमुख संजय भूसरेड्डी करेंगे।

खास मामलों की सुनवाई करेगी नई बेंच
यह नई खण्ड-पीठ खासतौर पर उन परियोजनाओं की शिकायतों को सुनेगी, जहां दस या उससे अधिक आवंटियों ने बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की हो। इसके अलावा, प्रोमोटर्स द्वारा आवंटियों के खिलाफ दायर शिकायतों (क्रॉस-कम्प्लैन्ट) को भी प्राथमिकता के साथ सुना जाएगा। साथ ही, आवंटियों के संघ (एओए) और निवासियों के संघ (आरडब्ल्यूए) द्वारा दायर मामलों की भी सुनवाई की जाएगी।

न्याय प्रक्रिया में तेजी की उम्मीद
यूपी रेरा का यह कदम शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने और फैसलों में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। संजय भूसरेड्डी ने बताया कि इससे आवंटियों, प्रोमोटर्स और अन्य हितधारकों को न्याय मिलने में तेजी आएगी। नई खण्ड-पीठ की स्थापना से रेरा की एकल पीठों को अपने पास लंबित मामलों को सुलझाने में अधिक समय मिलेगा और उनकी कार्यप्रणाली में भी गति आएगी। यूपी रेरा का यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि आवंटियों और बिल्डरों के विवादों का समय पर निस्तारण हो और आदेशों का पालन प्रभावी ढंग से किया जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य सभी पक्षों को निष्पक्ष और शीघ्र न्याय प्रदान करना है।

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