Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा से पालतू जानवरों को रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। प्राधिकरण (GNIDA) ने अपनी पालतू नीति को संशोधित करते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसे इस वर्ष जून में बोर्ड की बैठक में पारित किया गया था। नीति में निवासियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि वे अपने पालतू जानवरों के साथ हैं तो वे सर्विस लिफ्ट का उपयोग करें। वे निवासियों की लिफ्ट का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके साथ इसका उपयोग करने वाले लोगों को कोई आपत्ति न हो। यदि पालतू जानवर किसी को घायल कर देता है इलाज का पूरा खर्च भी मालिक को उठाना होगा।
ये क्या वाहियात हरकत है! अब आप रेजिडेंट को सोसाइटी में घुसने भी नहीं देंगे!! श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय @shobisrakhgbn@SHObisrakh तो इतने ताव में हैं कि बात सुनने को राज़ी नहीं! कोर्ट में मुक़दमे के बिना काम नहीं चलेगा? प्रताड़ना कि एक हद होती है जो अब पार हो गयी है!… pic.twitter.com/AOfRJ95sIF
जारी किए नए दिशा-निर्देश
आपत्ति की स्थिति में, पालतू जानवरों वाले लोगों को पहले निवासियों को लिफ्ट का उपयोग करने देना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुत्तों और बिल्लियों के लिए बंध्यीकरण और टीकाकरण अभियान जीएनआईडीए द्वारा निवासी कल्याण संघों के सहयोग से चलाया जाएगा और बीमार पालतू जानवरों के लिए आश्रयों की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत की जाएगी। इन आश्रयों का प्रबंधन और संचालन संभवत गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से किया जाएगा। पालतू जानवरों से संबंधित आपात स्थितियों की सूचना देने के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। पालतू जानवरों का पंजीकरण भी अनिवार्य है। इसके अलावा, आवारा जानवरों को खाना खिलाने के इच्छुक लोगों के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
डॉग मदर कावेरी राणा ने पुलिस से लगाई गुहार
डॉग मदर कावेरी राणा ने सोशल मीडिया 'X' पर पाम ओलम्पिया सोसाइटी की एक वीडियो वायरल कि जिसमे व रेजिडेंट को सोसायटी में डॉग के साथ घुसने नहीं दे रहे है। डॉग मदर ने बिसरख थाना पुलिस से गुहार लगाते हुए बोला कि वह इस मामले का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट में मुक़दमे के बिना काम नहीं चलेगा।
पालतू जानवरों का पंजीकरण जरूरी
लोगों को स्वच्छता सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही आवारा जानवरों को खाना खिलाने की अनुमति होगी। पालतू जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य है, निःशुल्क है और इसे हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए। अपने पालतू जानवरों को पंजीकृत न कराने वाले पालतू जानवरों के मालिकों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।"