Greater Noida News : गौतमबुद्धनगर में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक सराहनीय पहल की शुरुआत हो रही है। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Chief Minister Mass Marriage Scheme) के लिए बजट आवंटन की घोषणा की है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
शादी करने के लिए इन चीजों का होना जरूरी
योजना में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 35,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। साथ ही, 10,000 रुपये की विवाह सामग्री और 6,000 रुपये का भोजन, बिजली-पानी और मंडप व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा। योजना में भाग लेने के लिए कुछ आवश्यक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। कन्या के परिवार को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इन लोगों को मिलेगा महत्त्व
विशेष रूप से विधवा माताओं की बेटियों और दिव्यांग अभिभावकों की पुत्रियों को योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यहां कर आवेदन
इच्छुक परिवार सरकारी पोर्टल http://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जन-सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या किसी भी इंटरनेट केंद्र से किया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित होगी। इससे न केवल गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि सामाजिक कुरीतियों पर भी अंकुश लगेगा।