Gurugram News : गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना प्रक्रिया सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे से शुरू होगी। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और शांति बनाए रखने के लिए उपायुक्त ने आदेश जारी किया है कि मतगणना संपन्न होने तक शराब की सभी दुकाने बंद रहेंगी। मंगलवार सुबह छह बजे से लेकर शाम छह बजे तक यह बंदी लागू रहेगी। यह निर्णय भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
होटल, रेस्तरां, क्लब आदि में नहीं परोसी जाएगी शराब
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि शराब की दुकानों के अलावा, होटल, रेस्तरां, क्लब आदि पर भी शराब परोसने पर रोक रहेगी। विभिन्न लाइसेंस धारकों को इस अवधि में शराब की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए किया गया है। प्रशासन का यह कदम सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो।
मतगणना स्थल के आस-पास नहीं होगी आतिशबाजी
मतगणना के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार मतगणना स्थल के आस-पास आतिशबाजी करने पर पाबंदी होगी। साथ ही विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी खुशी का इजहार करें। इसके लिए ढोल-नगाड़ों का उपयोग करने में संयम बरतने की भी सलाह दी गई है, ताकि माहौल में अव्यवस्था न फैले। मतगणना के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति या समूह नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।