Hapur News : पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओरिएंटल बैंक) से वर्ष 2007 और 2012 में लिए गए 103 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण इलाहाबाद पीठ प्रयागराज द्वारा निर्णय सुनाते हुए हापुड़ जिले की सिंभावली शुगर लिमिटेड से मालिकाना हक छीन लिया है। कोर्ट के आदेश पर प्रबंध कमेटी को भंग कर दिया गया है। मिल का कार्यभार के लिए कंट्रोलर की नियुक्ति की गई है। सिंभावली शुगर ग्रुप की हापुड़ के ब्रजनाथपुर, सिंभावली और बहराइच के चिलवरिया में शुगर मिल हैं।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, चीनी मिल ने विभिन्न बैंकों से ऋण लिया था। वर्तमान में 7 बैंकों का करीब 1400 करोड़ रुपये मिल पर बकाया है और जिले की दोनों मिलों सिंभावली और दूसरी थाना हाफिजपुर क्षेत्र में यूनिट ब्रजनाथपुर चीनी मिल पर 309 करोड़ रुपये किसानों के भुगतान बकाया है। ओरियंटल बैंक ऑफ़ कोमर्स की करीब 103 करोड़ की देनदारी मिल पर है। ऋण का भुगतान ना होने पर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ बैंक ने कोर्ट की शरण ली थी।
कोर्ट ने फैसला सुनाया
आरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स की करीब 103 करोड़ की देनदारी के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने मिल प्रबंधन को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मिल से बैंक का रुपया लौटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही मिल का कंट्रोलर दिल्ली सुंदर विहार के अनुराग गोयल को कंट्रोलर नियुक्त कर दिया है।
मिल अधिकारी का बयान
सिंभावली चीनी मिल के सीजीएम करण सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद में सिंभावली शुगर ग्रुप की प्रबंध कमेटी को निलंबित कर दिया गया है। कंट्रोलर की नियुक्ति के बाद कार्यभार उन्हें सौंप दिया जाएगा।