जुलाई से पहले खरीदी गई गाड़ियों का जमा रोड टैक्स रिफंड करने का आदेश

नोएडा में हाइब्रिड वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत : जुलाई से पहले खरीदी गई गाड़ियों का जमा रोड टैक्स रिफंड करने का आदेश

जुलाई से पहले खरीदी गई गाड़ियों का जमा रोड टैक्स रिफंड करने का आदेश

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो

Noida News : नोएडा में हाइब्रिड गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जुलाई से पहले खरीदी गई हाइब्रिड वाहनों पर लगे रोड टैक्स को वापस किया जाएगा। पहले जुलाई के बाद खरीदी गई हाइब्रिड गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट मिल रही थी, लेकिन इससे पहले खरीदी गई गाड़ियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कई वाहन स्वामियों ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने आदेश दिया कि जुलाई से पहले खरीदी गई गाड़ियों का भी टैक्स माफ किया जाए।

इस संदर्भ में जारी किया गया सर्कुलर  
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जुलाई से पहले खरीदी गई हाइब्रिड गाड़ियों के मालिकों को 2.5 लाख रुपये तक का रिफंड मिल सकेगा। यह आदेश वाहन स्वामियों के लिए राहत लेकर आया है, जो पहले टैक्स छूट से वंचित थे। प्रशासनिक आदेश के बाद अब यह राशि वापस की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर भी जारी किया है। जिसमें बताया गया कि रोड टैक्स से छूट सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों के लिए होगी। इस आदेश से उन वाहन मालिकों को वित्तीय राहत मिलेगी, जिन्होंने जुलाई से पहले ये वाहन खरीदी थीं।

हाइब्रिड वाहनों के मालिकों को राहत
उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड वाहनों पर अब रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यूपी में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर 8 प्रतिशत और 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत रोड टैक्स लिया जाता है। अब हाइब्रिड वाहनों पर ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय के बाद, हाइब्रिड वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी। कोर्ट के आदेश के बाद आरटीओ प्रशासन इस छूट को लागू करेगा और वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करेगा।

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