नोएडा प्राधिकरण ने ऑक्सीजन सिलिंडर बैंक की स्थापना की है। प्राधिकरण अब पांच लीटर क्षमता के भरे सिलिंडर लोगों को देगा। इसके लिए शहर में 10 केंद्र बनाए गए हैं। यह सुविधा मंगलवार से शुरू हो गई। सिलिंडर लेने के लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में 2500 और रिफिल कराने के 200 रुपये देने होंगे। सिलिंडर वापस करने पर सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण फैली महामारी (COVID-19 Cases in Noida) से निपटने के लिए नोएडा अथॉरिटी (Nida Authority) ने एक और बड़ा प्रयास किया है। अपने घरों में रहकर होम आइसोलेशन में इस बीमारी से लड़ रहे लोगों की मदद के लिए प्राधिकरण ने बड़ी पहल की है। प्राधिकरण ऑक्सीजन ही नहीं अब ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएगा। अभी तक विकास प्राधिकरण शहर के दो केंद्रों में ऑक्सीजन रिफलिंग (Oxygen refilling centers in Noida) कर रहा था। अब जिन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हैं, वह प्राधिकरण से सीधे सिलेंडर ले सकते हैं। स्वस्थ होने के बाद यह सिलेंडर लोगों को वापस लौटाने होंगे। सोमवार को नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी (Ritu Maheshwari IAS) ने इस सुविधा की शुरुआत की है।
ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि शहर में 10 स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक (Oxygen Bank in Noida) की स्थापना की गई है। नोएडा में गांव और सेक्टरों के ऐसे मरीज हैं, जो हम आइसोलेशन में हैं और उनको डॉक्टर की सलाह पर कम ऑक्सीजन से इलाज की सुविधा दी जा सकती है, उन्हें इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। ऐसे लोगों के पास अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो वे प्राधिकरण के बैंक से सिलेंडर ले सकते हैं। प्राधिकरण के पास 5 लीटर कैपेसिटी के ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। शहर के सभी 10 वर्क सर्किलों में 200 ऑक्सीजन सिलेंडर आवंटित किए गए हैं।
सीईओ ने बताया कि यह सिलेंडर अदानी उद्योग समूह ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत प्राधिकरण को उपलब्ध करवाए हैं। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने कहा कि यह सुविधा लोगों को मंगलवार की सुबह से मिलने लगी है। इसके लिए वर्क सर्किल के कार्यालय में न्यूनतम 2500 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। प्रत्येक बार रिफिलिंग का चार्ज 200 रुपए जमा करना पड़ेगा। जब मरीज के परिजन खाली ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लौटाएंगे तो उन्हें सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाएगी।
ये दस्तावेज लोगों को देने पड़ेंगे
ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए कुछ दस्तावेज लोगों को उपलब्ध करवाने होंगे। सिलेंडर ले जाने वाले को अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। डॉक्टर की ओर से जारी किया गया पर्चा और रिपोर्ट देनी होंगी। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की रिपोर्ट देनी होगी। कोरोनावायरस के टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक यह दस्तावेज जमा करके केंद्र पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी से लिए जा सकते हैं। सिलेंडर खाली होने पर उसी स्थान पर अधिकतम 7 दिवस में वापस करना होगा। सभी 10 वर्क सर्किल में जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। उनके मोबाइल नंबर भी जनसामान्य के लिए सार्वजनिक किए गए हैं।