Noida News : आने वाले त्योहारों के चलते कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों/संचालकों/ प्रबन्धकों का जानकारी दी कि दशहरा और दीपावली पर जनपद के विभिन्न स्थलों पर लगने वाले मेलों में मनोरंजन के लिए प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद, खेल, कीड़ा (घुड दौड़ सहित), वीडियोगेम, झूले, गीत-संगीत, नृत्य, डी. जे. डांडिया अथवा अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों आदि का आयोजन होना संभव है। इसके साथ ही जनपद में संचालित होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क, मॉल्स तथा अन्य स्थानों यथा-एक्सपोमार्ट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आदि में भी विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन होना सम्भावित है।
ऑनलाइन अनुमति लेना जरूरी
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम चाहे कर मुक्त हो या कर देय हो दोनों ही स्थितियों में उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी जिलाधिकारी से आनलाइन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया की ऑनलाइन अनुमति के लिए विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायुप्रशीतन एवं वातानुकुलन सुविधा एवं अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
हो सकती है छह महीने की कैद
उन्होंने यह भी बताया कि बिना सक्षम प्राधिकारी अनुमति के किये जाने वाले कार्यक्रमों को बन्द कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें 20,000 रूपये का अर्थदण्ड अथवा छः माह की कैद या दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान है। उन्होंने जनपद के समस्त मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों / संचालकों/प्रबन्धकों को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के साथ नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से आनलाइन प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र पर विभागीय पोर्टल पर 30 दिन पूर्व आवेदन करके अनुमति लेनी होगी तथा नियमानुसार जीएसटी भी जमा कराएं।