Noida News : सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसायटी के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें बिल्डर को सोसायटी का प्रबंधन अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) को सौंपने का आदेश दिया गया है।
2020 से विवाद शुरू
एओए अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि यह लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत है। उन्होंने कहा कि 2020 में हाईकोर्ट के आदेश पर एओए का गठन किया गया था, लेकिन बिल्डर ने सोसायटी का प्रबंधन सौंपने में टालमटोल की। इसके बाद एओए ने 2023 में एनसीएलएटी में याचिका दायर की थी।
बिल्डर पर आरोप
सुपरटेक केपटाउन सोसायटी में लगभग पांच हजार फ्लैट हैं, जहां करीब 25 हजार लोग रहते हैं। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा अधिक मेंटेनेंस चार्ज वसूला जा रहा था और सोसायटी की उचित देखभाल नहीं की जा रही थी। इसी बीच कंपनी कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के अधीन हो गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। एनसीएलएटी ने अब इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन को निर्देश दिया है कि वह सोसायटी का प्रबंधन एओए को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करे। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
पानी की किल्लत
निवासियों के सामने कई समस्याएं हैं। सोसायटी में पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण लोगों को कई बार बाहर से टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। इसके अलावा, बेसमेंट में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। एओए अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि सोसायटी का प्रबंधन मिलते ही वे सभी आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि बिल्डर की ओर से बाकी रह गए कार्य भी पूरे कराए जाएंगे।