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Noida News : नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों के डिफाल्टर होने से रोकने और बायर्स के हितों का रक्षा करने के लिए अपने एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। जिससे अब ऐसे बिल्डर की प्राधिकरण से जमीन का आवंटन कराएंगे, जो प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम होंगे। अथॉरिटी ने साफ किया है कि अब जिन भी बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग के भूखंड का आवंटन किया जाएगा, उसे आवंटन की तिथि के 90 दिन में जमीन का पूरा पैसा जमा करना होगा।