डिफाल्टरों से बचने का नया तरीका, ग्रुप हाउसिंग का भूखंड लेने के लिए बिल्डर को 3 महीने में करना होगा पूरा भुगतान

नोएडा से बड़ी खबर : डिफाल्टरों से बचने का नया तरीका, ग्रुप हाउसिंग का भूखंड लेने के लिए बिल्डर को 3 महीने में करना होगा पूरा भुगतान

डिफाल्टरों से बचने का नया तरीका, ग्रुप हाउसिंग का भूखंड लेने के लिए बिल्डर को 3 महीने में करना होगा पूरा भुगतान

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Noida News : नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों के डिफाल्टर होने से रोकने और बायर्स के हितों का रक्षा करने के लिए अपने एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। जिससे अब ऐसे बिल्डर की प्राधिकरण से जमीन का आवंटन कराएंगे, जो प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम होंगे। अथॉरिटी ने साफ किया है कि अब जिन भी बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग के भूखंड का आवंटन किया जाएगा, उसे आवंटन की तिथि के 90 दिन में जमीन का पूरा पैसा जमा करना होगा।

आठ साल के नियम में किया गया बदलाव
पूर्व में बसपा सरकार में बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन का आवंटन होने के बाद बिल्डर द्वारा किश्तों में पैसा जमा किया जा सकता था। किश्तों में पैसा जमा करने के लिए समय सीमा आठ साल तक थी। अब इस नियम में बदलाव किया गया है। बसपा सरकार द्वारा बदले गए नियम को फिर से लागू किया गया है। जिससे अब बिल्डर को ग्रुप हाउसिंग के भूखंड का आवंटन कराने के बाद 90 दिन में जमीन की पूरी कीमत का भुगतान करना होगा।

तीन भूखंड की आएगी योजना 
आवंटन के नियमों में बदलाव करने के साथ ही नोएडा अथॉरिटी ग्रुप हाउसिंग के 3 भूखंडों की योजना लाने की तैयारी में है। ये भूखंड सेक्टर-44 और 151 में हैं। हालांकि पहले इस योजना के लिए सेक्टर-151 में छह ग्रुप हाउसिंग भूखंड चिह्नित किए गए थे, लेकिन अभी सिर्फ 3 भूखंड योजना में शामिल किए जाएंगे। बाकी के भूखंड के लिए योजना बाद में निकाली जाएगी।

पहले भुगतान फिर रजिस्ट्री 
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डा. लोकेश एम ने बताया कि नियमों में बदलाव किए जाने के बाद आवंटन पाने वाले बिल्डरों को भूखंड की पूरी कीमत का भुगतान 90 दिन में करना होगा। प्राधिकरण को जमीन की पूरी कीमत मिलने के बाद  ही बिल्डर के पक्ष में भूखंड की रजिस्ट्री कराई जाएगी। अगर कोई बिल्डर 90 दिन में पूरा भुगतान नहीं करता है, तो उसका आवंटन रद्​द कर दिया जाएगा। इसके अलावा नई ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में कोई भी ऐसा बिल्डर भूखंड के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, जिस पर प्राधिकरण का बकाया है। ऐसे में नए बिल्डरों को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा।

प्राधिकरण का अटका है 45 हजार करोड़ का भुगतान  
नोएडा अथॉरिटी द्वारा वर्षों पहले आवंटित किए गए ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों के साथ ही स्पोर्ट्स सिटी, के अलावा कॉमर्शियल, इंटीट्यूशनल और इंडस्ट्री के प्रयोग के लिए आवंटित किए गए भूखंडों के आवंटियों पर करीब 45 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इनमें से ग्रुप हाउसिंग प्रापर्टी के एवज में 27 हजार करोड़, स्पोर्ट्स सिटी के आवंटियों पर 8 हजार करोड़ और कॉमर्शियल प्राॅपर्टी के आवंटियों पर करीब 8 हजार करोड़ बकाया है।

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