शादी और पार्टियों में इस लाइसेंस के बिना नहीं पी सकेंगे शराब, आबकारी विभाग का विशेष अभियान

नोएडा में जाम छलकाने वाली ध्यान दें! शादी और पार्टियों में इस लाइसेंस के बिना नहीं पी सकेंगे शराब, आबकारी विभाग का विशेष अभियान

शादी और पार्टियों में इस लाइसेंस के बिना नहीं पी सकेंगे शराब, आबकारी विभाग का विशेष अभियान

AI Generated | Symbolic Image

Noida News : गौतमबुद्ध नगर में आबकारी विभाग (Excise Department) ने अवैध शराब बिक्री और वितरण पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा है। आबकारी आयुक्त के विशेष निर्देशों पर 10 नवंबर 2024 को जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के नेतृत्व में यह विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्यक्रमों में शराब के नियंत्रित और वैध वितरण को सुनिश्चित करना है।

FL-11 लाइसेंस अनिवार्य
अभियान के तहत, सभी शादी समारोह, पार्टियों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में शराब परोसने के लिए FL-11 लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल और कम्युनिटी सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन इलाकों पर आबकारी विभाग का विशेष अभियान
विशेष जांच के दौरान थाना 135 के पास यमुना पुश्ता पर हरियाणा से आने वाले संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की गई। साथ ही, वाजिदपुर और सेक्टर 135 में स्थित देशी, विदेशी शराब और बियर की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी गई। विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:
  1. - सभी बिक्री अनिवार्य रूप से POS मशीन के माध्यम से की जाए
  2. - निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब न बेची जाए
  3. - दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे 24x7 चालू रखे जाएं
  4. - सभी बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखा जाए

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगा एक्शन 
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण रोक लगाना है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान न केवल राजस्व की चोरी को रोकेगा बल्कि नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

अन्य खबरे

Please Wait...!
Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.