Gurugram : सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयसीमा निर्धारित कर दी गई है। सभी विभागों को निर्धारित समय में ही सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को निपटाना होता है। सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है, जिसके बाद अब किसी भी सेवा में देरी होने पर वह ऑटो अपील में चली जाती है।
सरकार द्वारा दी जा रही 500 से भी अधिक सरकारी सेवाएं
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए अहम कदम उठा रही है। सरकार द्वारा 500 से भी अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से दी जा रही हैं और इनके लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने आस नामक ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है। अब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समयबद्धता के साथ सेवाओं का निष्पादन सुनिश्चित किया गया है।
कार्य नहीं होने पर अपने आप आवेदन उच्च सक्षम अधिकारी के पास चला जाता है
सरकार द्वारा शुरू किया गया आस ऑटो अपील सॉ टवेयर लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय में कार्य नहीं होने पर अपने आप आवेदन उच्च सक्षम अधिकारी के पास चला जाता है। उन्होंने बताया कि अगर सक्षम अधिकारी के पास भी काम होने में देरी होती है तो आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाता है। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होता है तो आवेदन स्वयं ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए हैं।
लोगों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होंगे
आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। हर स्तर पर निर्धारित समय अवधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होंगे।
योजनाओं का समयबुद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का दायित्व
डीसी ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबुद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का दायित्व है। जिला और उपमंडल स्तर पर कार्यरत सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों के बाहर सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा का ब्यौरा चस्पा करना है।