Gurugram News : गुरुग्राम जिले में अब स्कूल के पास नशीले पदार्थ की बिक्री को लेकर धारा-144 लागू कर दी गई है। जिले में स्कूल के बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव और तंबाकू से दूर रखने के लिए यह धारा लगाई गई है। साथ ही अब से स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा स्थानों के आसपास लगभग 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटका और पान मसाला की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस धारा के तहत होगी कार्यवाही
दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा-144 के तहत किए गए निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। आदेशों के तहत स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू और गुटखा बेचने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।