गाजियाबाद : पड़ोसी पर जानलेवा हमले करने वाले को 10 साल की कैद, कोर्ट से लगाया 20 हजार का जुर्माना

Google Image | जानलेवा हमला करने के आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा



Ghaziabad : गाजियाबाद में कविनगर थाना क्षेत्र में जानलेवा हमला करने के दोषी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-7 नेत्रपाल सिंह की अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।

एक ही गांव के थे दोनों
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हापुड़ के बाबूगढ़ थानाक्षेत्र स्थित हरनाथपुर कोट गांव के रहने वाले रविंद्र कविनगर थानाक्षेत्र स्थित महेंद्रा एंक्लेव में किराए के मकान में रहता था। उसके ही गांव का रहने वाला राजीव उर्फ कुंवर सेन उसके घर पर 17 मार्च 2021 को मिलने आया था। जिसके बाद राजीव उसे अपने साथ बाहर ले गया। जब दोनों डायमंड फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो उनके बीच कहासुनी हो गई।

गर्दन पर किया था चाकू के हमला
जहां पर राजीव ने रविन्द्र के ऊपर चाकू से गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। काफी दिन उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार आया। इस मामले में रविंद्र के पिता कांति प्रसाद ने एफ आई आर दर्ज कराई थी। जिस पर अदालत ने सोमवार को राजीव को 10 साल की सजा सुनाई।

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