गाजियाबाद में गरजा जीडीए का बुलडोजर : बड़ी कार्रवाई के तहत शालीमार गार्डन में अवैध निर्माण को किया ध्वस्त

गाजियाबाद | 3 महीना पहले | Dhiraj Dhillon

Tricity Today | गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में अवैध निर्माण का ध्वस्त करता जीडीए का बुलडोजर



Ghaziabad News : अवैध निर्माण के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्रा‌धिकरण के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई लगातार जारी है। जोन-आठ के प्रवर्तन प्रभारी के नेतृत्व और जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते ने शालीमार गार्डन में बड़े ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 के अंतर्गत अवैध निर्माण पर सतत निगरानी हेतु जोन-आठ के प्रवर्तन प्रभारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुनील कुमार, सतीश यादव व अन्य द्वारा शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-एक के विक्रम एंकलेव में 80 फुटा रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या-26 पर लगभग 1100 वर्ग गज क्षेत्रफल में छोटे-छोटे भूखण्डों के विभाजन में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ गिराया। इसके अलावा स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से सलाउद्दीन इमरान के द्वारा शालीमार गार्डन मेन के भूखण्ड संख्या-बी129 में भवन की छत पर किए गए अवैध निर्माण को जीडीए के सचल दस्ते की मौजूदगी में तोड़ा गया।

नक्शा स्वीकृत कराए बिना न करें कोई निर्माण
प्रवर्तन दस्ते के द्वारा मौके पर इस बात की चेतावनी भी दी गई कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत कोई भी निर्माण करने से पहले नक्शा अवश्य स्वीकृत करा लें, अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन प्रभारी के द्वाराा इस मौके पर संबंधित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा सुपरवाईजर स्टाफ को सतत निगरानी के निर्देश दिए और सचेत किया कि किसी भी सूरत में तोड़े गए निर्माणों को पुनः निर्माण न होने पाए। जीडीए के द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाती रहेगी।

डेवलपर्स भी अवैध निर्माण से बचें
प्रवर्तन प्रभारी की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि डेवलपर्स अवैध निर्माण करने से बचें, अन्यथा की स्थिति ध्वस्तीकरण के साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी कराई जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत निर्माण से पूर्व विधिवत मानचित्र अवश्य स्वीकृत करा लें। इसके साथ ही आमजन भी अवैध निर्माण के प्रति सचेत रहे और कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले प्राधिकरण से उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी अवश्य कर लें। किसी भी दशा में विवादित निर्माण में सम्पत्ति न खरीदें।

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