बड़ी खबरः नगर निगम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सरकार के पार्षद, लगाए गंभीर आरोप

गाजियाबाद | 3 साल पहले |

Google Image | नगर निगम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सरकार के पार्षद



Ghaziabad News: गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) द्वारा होर्डिंग के ठेके को 15 वर्ष के लिए देने के मामले में अब एक नया पेंच फंस गया है। यह विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) पहुंच गया है। हाईकोर्ट में इस प्रकरण में दायर की गई रिट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हिमांशु मित्तल ने इस प्रकरण में नगर निगम के खिलाफ रिट फाइल की है। कोर्ट में सुनवाई से पहले नगर निगम को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 


बीजेपी पार्षद हिमांशु मित्तल ने गत दिनों इस प्रकरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। इसमें आरोप लगाया था कि नगर निगम ने बिना बोर्ड में पास कराए एक कंपनी को होर्डिंग का 15 वर्ष के लिए ठेका छोड़ दिया। निगम अधिनियम के मुताबिक केवल 2 वर्ष के लिए ही होर्डिंग का ठेका छोड़ा जा सकता है। अधिनियम के खिलाफ जाकर 15 वर्ष के लिए ठेका छोडऩे के अलावा निगम पर एक और गंभीर आरोप है। 

इसके मुताबिक नगर निगम ने कंपनी को अनुबंध होने के बाद 8 महीने का समय होर्डिंग लगाने के लिए दिया है। इसी को लेकर विवाद पैदा हो गया है। मित्तल ने बताया कि इस प्रकरण में जब प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अब हाईकोर्ट में रिट फाइल की गई है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में जल्दी ही सुनवाई होगी। जिस तरह से यह विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है, इसको लेकर निगम के अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है।

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