Ghaziabad: शव को नदी में प्रवाहित करने से रोकने पर बनी रणनीति, अंतिम संस्कार का खर्च वहन करेगा नगर पालिका

Tricity Today | महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई



गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर की चेयरमैन रीना भाटी की अध्यक्षता में सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भडाना ने किया। बैठक में कहा गया कि कोरोना संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत होने के बाद शव को नदी अथवा तालाब में प्रवाहित नहीं किया जाएगा। शव का नियमानुसार दाह संस्कार करना होगा। निकाय क्षेत्र में कोई श्मशान स्थल न होने से दाह संस्कार में परेशानी आ रही हैं। ऐसे में पालिका क्षेत्र में सिंचाई विभाग की रिक्त भूमि अथवा नोएडा विकास प्राधिकरण की रिक्त भूमि पर एक अस्थाई श्मशान स्थल बनाए जाने हेतु जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। पालिका द्वारा अंतिम शव वाहन क्रय करने पर भी विचार किया गया। 

मिलकर मुश्किल का सामना करना होगा
पालिका चेयरमैन रीना भाटी ने अधिशासी अधिकारी केके भड़ाना, अवर अभियंता मदनपाल, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संजीव कुमार, सभासद अमित, सभासद मिथलेश यादव, रामबीर, अमीचंद, दुर्गेश शर्मा, रजनीश सिंह, चंद्रादेवी नेगी, अफरोज मलिक, पंकज त्रिपाठी, बलबीर सिंह नामित सदस्य आदि की मौजूदगी में कहा कि सभी को मिलकर प्रयास करना होगा कि कोरोना महामारी के चलते संक्रमण से होने वाली मृत्यु के बाद शवों को नदी में प्रवाह न किया जाए। सभागार में पालिका द्वारा गठित की गई समिति के समक्ष कई निर्णय लिए गए। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना ने बताया कि नामित समिति द्वारा क्षेत्र में निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थिति में शवों को न तो नदी में प्रवाह किया जाए और न ही जल समाधि दी जाए। 

5 हजार रुपये का सहयोग देगा नगर पालिका
कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मृत्यु के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार नि:शुल्क कराया जाएगा। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च को नगर पालिका द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के निधन के बाद 5 हजार रुपए तक खर्च पालिका द्वारा वहन किया जाएगा। चेयरमैन रीना भाटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पांच बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। अधिशासी अधिकारी केके भड़ाना ने बताया कि पालिका क्षेत्र में होने वाली मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए श्मशान स्थल न होने से समस्या उत्पन्न होने पर सिंचाई विभाग एवं नोएडा विकास प्राधिकरण की खाली भूमि पर एक अस्थाई श्मशान स्थल बनाने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर स्थल बनाया जाए। 

आइसोलेशन सेंटर के लिए प्रस्ताव
मृत्यु होने पर प्राथमिकता के आधार पर पालिका द्वारा अंतिम शव यात्रा वाहन खरीदा जाए। जीवन रक्षक उपकरण समेत एंबुलेंस को खरीदा जाए। बेसहारा, निराश्रित, लावारिश, गरीब, कमजोर वर्ग के शवों के अंतिम संस्कार के लिए समति द्वारा अधिकतम 5 हजार रुपए का खर्च पालिका द्वारा वहन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते एक अस्थाई आईसोलेशन सेंटर 100 बेड का बनाने के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया जाए।

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