सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट में जमा करने होंगे 10 करोड़

नोएडा | 8 साल पहले | Agency

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नई दिल्ली। रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक की दिक्कतें बढ़ रही हैं। नोएडा के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिल्डर रजिस्ट्रार कार्यालय में 10 करोड़ रुपये जमा करवा दे। यह धनराशि निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए है।


सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ नियमों को दरकिनार करके नोएडा में एमराॅल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का निर्माण करने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे दोनों टाॅवरों को गिराने का आदेश दे चुका है। इस आदेश के खिलाफ बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन राहत मिलने के आसार नहीं हैं।


जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा, बिल्डर 10 करोड़ रुपये रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करवा दे। इससे निवेशकों के हित सुरक्षित रहेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट की जांच नेशनल बिल्डिंग कारपोरेशन से करवाई थी। 16 निवेशकों ने अपना पैसा वापस मांगा था। जिस पर अदालत ने किस्तों में यह धनराशि लौटाने का आदेश सुपरटेक को दिया था।

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