बड़ी खबर : यमुना प्राधिकरण के खिलाफ हाईकोर्ट गए लोग, कहा- हमारे साथ धोखा हुआ, जानिए पूरा मामला

Tricity Today | Yamuna Authority



Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण के खिलाफ कुछ आवंटी हाईकोर्ट चले गए हैं। आवंटियों ने अधिकारियों और बिचौलियों की सांठगांठ के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है, जिससे प्राधिकरण की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। हाल ही में यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना का ड्रा करवाया था। उसमें आरक्षित श्रेणी के पात्र आवंटियों को ड्रा के ठीक पहले सामान्य श्रेणी में जबरन शामिल कर दिया गया।

हाईकोर्ट में मामला दर्ज
जानकारी मिलने पर 9 आवेदकों ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, जिससे अधिकारी मुश्किल में फंस गए। बीते 10 अक्टूबर को हुए ड्रा में 361 भूखंडों के बजाय केवल 352 भूखंडों को शामिल किया गया और 9 भूखंडों का ड्रा रोक दिया गया। इससे पूरी ड्रा प्रक्रिया ही विवादास्पद हो गई है। प्राधिकरण अब इन 9 आवेदकों पर ब्रोशर की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन आवेदकों का दावा है कि अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया, जिससे उन्हें आरक्षित श्रेणी का लाभ न मिल सके।

पात्रता सूची में हेरफेर का आरोप
यमुना प्राधिकरण ने जुलाई 2024 में सेक्टर-16, 18, 20 और 22डी के लिए आवासीय भूखंड योजना निकाली थी। जिसमें औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक श्रेणी के आवेदकों को 5% भूखंड आरक्षित किए गए थे। योजना के अंतर्गत 18 भूखंड शामिल थे। जिनकी पात्रता 17 सितंबर को तय की गई और 18 सितंबर को सूची जारी की गई। बीते 25 सितंबर तक आवेदकों को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया और 30 सितंबर को पात्रता का निस्तारण कर दिया गया। हालांकि, 3 अक्टूबर की रात एक नई सूची ऑनलाइन अपलोड की गई, जिसमें वाणिज्यिक श्रेणी के सभी आवेदकों को सामान्य श्रेणी में डाल दिया गया।  

हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे आवेदक
जैसे ही यह बदलाव सामने आया, आवेदकों ने वकीलों से संपर्क कर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी। बीते 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करवाई गई और प्राधिकरण के खिलाफ दस्तावेज भी गौतमबुद्ध नगर में जमा कराए गए। इससे पहले कि पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती, प्राधिकरण ने 9 भूखंडों का ड्रा रोककर बाकी का ड्रा करा दिया।

मामला यहां पर पहुंचा
आवेदकों ने बताया कि यमुना प्राधिकरण की योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत भूखंड आवंटित है तो वह 5% आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत 2021 में निकली बिल्डअप कियोस्क योजना का भी जिक्र किया जा रहा है। जिसमें 9.04 वर्ग मीटर का कियोस्क आठ लाख रुपये का था, लेकिन नीलामी में इसे 21 लाख रुपये में बेचा गया। इस कियोस्क का कब्जा जुलाई 2024 में दिया गया था और उसी समय फंक्शन सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था।

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