Gautam Budh Nagar Court Decision To Give 4 Years Imprisonment To Those Who Carried Out The Murderous Attack On The Police Case Related To The Year 2019
गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला : पुलिस पर कातिलाना हमला करने वालों को 4 साल की कैद, वर्ष 2019 से जुड़ा मामला
Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने वालों को 4 साल की कैद सुनाई है। साथ में दोनों आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 15 दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश मोना पंवार ने की है।
अगस्त 2019 का मामला
सरकारी अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि यह पूरा मामला 30 अगस्त 2019 का है। पुलिस इलाके में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बुलंदशहर के रहने वाले राहुल और संजय को आते हुए देखा गया। पुलिस ने राहुल और संजय को रोकने का इशारा किया तो इन्होंने पुलिस पर गोली चलाना शुरु कर दिया।
पुलिस की हत्या का प्रयास
जांच में पता चला कि राहुल और संजय ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। बाद में पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले में तमाम सबूत और गवाहों के मध्यनजर जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दोनों को चार-चार साल की कैद हुई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। इनके खिलाफ धारा संख्या 307 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार और बंदूक की गोलियां बरामद की थी।