गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला : 11 वर्षीय बच्ची से रेप करने वाले को अंतिम सांस तक कारावास, पीड़िता को 4 साल बाद मिला इंसाफ

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला



Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। रेप के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में पीड़ित को 56 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह मामला करीब 4 साल पुराना है। जिले के  अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कोर्ट में यह फैसला सुनाया।

क्या है पूरा मामला
जिला सहायक एवं शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि इकोटेक-3 थाने क्षेत्र में 25 अगस्त 2020 को एक 11 साल की बच्ची खेत में वॉशरूम करने के लिए गई थी। वहीं पर बच्ची को अकेला देखकर एक विकलांग युवक राकेश जाटव ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मूल्य रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। लड़की को आरोपी बुरी तरीके से पकड़कर झाड़ियां के बीच में ले गया और हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया।

लड़की को मरने की हालत में छोडकर भागा आरोपी
जब पीड़ित लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि, लड़की बेहोश हो गई और आरोपी मौके से भाग गया। जब लड़की को होश आया तो वह अपने घर गई। पीड़ित ने अपनी मम्मी को पूरी आपबीती सुनाई। जिसके बाद पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट के सामने पेश किया। अब इस मामले में 4 साल बाद पीड़ित लड़की को इंसाफ मिला है। आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उसके ऊपर 56,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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