Greater Noida News : पटियाला हाउस कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुपरटेक कंपनी के प्रमुख आरके अरोड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें 13 मई की शाम 5 बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अदालत का यह आदेश अरोड़ा के वकील द्वारा 90 दिनों के लिए जमानत बढ़ाने की मांग पर आया।
ईडी ने किया विरोध
अरोड़ा की ओर से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला की अदालत में दलील दी गई थी कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद उन्हें अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, इसलिए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस आवेदन का विरोध किया।
16 फरवरी से अंतरिम जमानत पर आरके अरोड़ा
न्यायाधीश जांगला ने अपने आदेश में कहा कि अरोड़ा पिछले 16 फरवरी से अंतरिम जमानत पर हैं और इस दौरान एम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी उनकी जांच की थी। जांच के दौरान पता चला कि अरोड़ा सर्जरी के बाद अब ठीक हैं और उन्हें जेल में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अदालत ने अरोड़ा की 90 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के आवेदन को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि ईडी ने सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ पिछले तीन वर्षों से जांच की जा रही थी और 27 जून 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था।