ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर : गैंगस्टर माफिया रणदीप भाटी समेत चार को आजीवन कारावास, सपा नेता चमन भाटी को घर में घुसकर मारा था

Tricity Today | रणदीप भाटी



Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। गैंगस्टर माफिया रणदीप भाटी रिठौरी और उसके गैंग के चार कुख्यातों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने साल 2013 में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन भाटी की घर में घुसकर हत्या कर दी थी। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी की 24 अप्रैल 2013 को ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। रणदीप रिठौरी समेत पांच हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की थी। इस हत्याकांड के विरोध में ग्रामीणों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। उस दिन हमलावर 35 वर्षीय चमन भाटी के घर की चारदीवारी फांद गए थे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) ने बताया कि यह हमला ऐसे दिन हुआ जब उनकी सुरक्षा में लगे दो गनर छुट्टी पर थे। चमन भाटी पहले प्रॉपर्टी व्यवसाय में थे। उनकी जान को खतरा होने के कारण सरकार की ओर से गनर उपलब्ध कराए गए थे।

साल 2012 में चमन के बहनोई को मारा गया था
चमन भाटी के बहनोई की कुछ हमलावरों ने साल 2012 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्याकांड में गांव के तत्कालीन प्रधान बिल्लू सिंह और उसके बेटे को आरोपी बनाया गया था। चमन भाटी के परिवार के सदस्यों ने तब पुलिस को बताया था कि बिल्लू सिंह वास्तव में चमन भाटी को मारने आया था लेकिन गलती से उसके बहनोई की हत्या कर दी थी। गौतमबुद्ध नगर के तत्कालीन एसपी देहात ब्रजेश सिंह ने बताया था कि यह दोनों हत्याएं पुरानी दुश्मनी के कारण की गई थीं।

इन आरोपियों को दोषी करार दिया
  • रणदीप भाटी रिठौरी
  • कुलवीर भाटी
  • उमेश पंडित 
  • योगेश डाबरा
इन तीन आरोपियों को दोष मुक्त किया
  • जुगला
  • यतेन्द्र
  • हरेंद्र
इन आरोपों में दोष सिद्ध हुए
आईपीसी 302 : हत्या
आईपीसी 120 बी : आपराधिक षड्यंत्र
आईपीसी 452 : गृह भेदन
 

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