गौतमबुद्ध नगर : जिला प्रशासन की पंजीकरण न कराने वाले जिम और स्विमिंग पूलों पर बड़ी कार्रवाई, पढ़िए पूरी खबर

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Greater Noida News : जिलाधिकारी ने उप जिला क्रीड़ा अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि नोएडा- ग्रेटर नोएडा में जिन स्विमिंग पूल और जिम का पंजीकरण नहीं कराया गया है उन्हें अब बंद कराया जाएगा। आदेश मिलने के बाद से ही विभाग जिम और स्विमिंग पूल चिन्हित कर रहा है। जल्द ही नोटिस भी जारी किया जाएगा। 3 दिन में पंजीकरण न कराने वाले जिम और स्विमिंग पूल को बंद करा दिया जाएगा।

350 जिम में से सिर्फ 55 का पंजीकरण
नोएडा ग्रेटर नोएडा में जिम का पंजीकरण जरूरी है। दोनों शहरों में 350 से अधिक जिम है जो सोसायटी, क्लब, सेक्टर और गांव में चल रहे हैं। अभी तक 55 जिम का ही पंजीकरण कराया गया है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इस पर आदेश देते हुए कहा कि जिन जिम और सुमिंग पूल का पंजीकरण नहीं किया गया है उन्हें तत्काल बंद किया जाए। खेल विभाग ने अब इस आदेश पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

500 से अधिक स्विमिंग पूल, 230 का ही है पंजीकरण
नोएडा में सभी स्विमिंग पूल का पंजीकरण कराना जरूरी है। स्विमिंग पूल चलाने वाले संचालक प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। दोनों शहरों में 500 से अधिक स्मिंग पूल है लेकिन अभी तक 230 ने ही पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की आखिरी तारीख वर्ष की 31 मार्च तक होती है। पंजीकरण करने का समय भी ढाई महीने पहले खत्म हो चुका है।

सुरक्षा की वजह से जरूरी है पंजीकरण
जिम और स्विमिंग पूल संचालकों के पंजीकरण ना कराने के कारण काफी हानि हो रही है। सुरक्षा इंतजाम ना होने के कारण आए दिन जिम और स्विमिंग पूल में हादसे होते हैं। स्विमिंग पूल में आए दिन लोग डूब कर मर जाते हैं। यह सब सुरक्षा संबंधित चीजों पर ना ध्यान देने के कारण होता है। वही जिम में वेटलिफ्टिंग मैं सुरक्षा चूक और कई नकली सप्लीमेंट के कारण लोगों को नुकसान होता है। इस सब को देखते हुए प्रशासन ने पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है।

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