गुरुग्राम से अच्छी खबर : चार मंजिला मकानों पर लगी रोक हटी, 15 हजार परिवारों को मिली राहत

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Gurugram News : गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्टिल्ट पार्किंग वाले चार मंजिला मकानों के निर्माण पर लगी रोक हटा दी है। यह फैसला शहर के करीब 15 हजार परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इस रोक के हटने का इंतजार कर रहे थे।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर थी याचिका
यह निर्णय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के संदर्भ में आया है। गुरुग्राम ग्राम नागरिक परिषद ने चार मंजिला मकानों के निर्माण के खिलाफ याचिका दायर की थी। 6 अगस्त को हुई सुनवाई में, सरकार ने कहा था कि जवाब दाखिल होने तक नए नियमों के तहत नक्शे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। 21 अगस्त को जवाब दाखिल किया गया और 22 अगस्त को सुनवाई हुई। इसके बाद शुक्रवार को यह रोक हटा दी गई।

क्या है नय नियम
डेवलपर्स ने पहले ही स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकानों के निर्माण के लिए 1178 करोड़ रुपये का शुल्क चुका दिया है। नए नियमों के अनुसार, चौथी मंजिल का नक्शा केवल 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित प्लॉटों पर ही स्वीकृत होगा। इसके अलावा, पड़ोसी मकानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने या छह फीट का अंतर छोड़ने जैसी कुछ अन्य शर्तें भी लागू की गई हैं।

चार मंजिला मकान के लिए शर्तें
  1. चौथी मंजिल का नक्शा केवल 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित प्लॉट पर ही स्वीकृत होगा।
  2. अगर प्लॉट के तीनों तरफ कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसके मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर पड़ोसी सहमत नहीं हैं तो छह फीट छोड़कर बिल्डिंग बनाई जा सकती है। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने वाले लोग खुद चौथी मंजिल नहीं बना पाएंगे।
  3. अगर तीन, दो या एक तरफ खाली प्लॉट है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।
  4. 250 वर्ग मीटर से कम के भूखण्ड पर बेसमेंट का निर्माण संभव नहीं है।

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