हापुड़ में नवजात शिशु की मौत का मामला : ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अस्पताल पहले ही हो चुका सील

हापुड़ | 1 दिन पहले | Shahrukh Khan

Tricity Today | ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज



Hapur News : नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड पर अवैध रूप से चल रहे मेरठ नर्सिंग होम में नवजात शिशु की मौत के बाद स्टाफ महिला को भी बिना उपचार के छोड़कर भाग गया था। जिस समय प्रसूता को हापुड़ सीएचसी में भर्ती कराया, उसका रक्तचाप 60 तक पहुंच गया था। डॉक्टरों ने त्वरित उपचार देकर उसकी जान बचाई। तुरंत ही स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाया। इस मामले में अस्पताल के संचालक चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला 
बुलंदशहर रोड स्थित महेशपुरी निवासी राजू सैनी की पत्नी जूली को प्रसव पीड़ा होने पर मोदीनगर रोड स्थित मेरठ नर्सिंग होम में सोमवार की दोपहर भर्ती कराया गया था। आरोप है कि क्लीनिक के अंदर ही खुले मेडिकल स्टोर से दवाएं देकर शाम तक सामान्य प्रसव का आश्वासन दिया। बच्चे की धड़कन भी सामान्य बताई जाती रही, लेकिन अचानक शाम को स्टाफ ने बताया कि प्रसव के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। चिकित्सक नहीं है, इसलिए मेरठ से बुलाने पड़ेंगे, इसके लिए 25 हजार रुपये भी ले लिए। आरोप है कि रात में वहां पहले से ही मौजूद चिकित्सक जाहिद ने ऑपरेशन कर दिया और बाहर आकर बताया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। जबकि समय समय पर धड़कन जांचने के दौरान बच्चा जीवित था। जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे और जांच करने पर पता चला कि यह अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था,जिनको विभाग के अधिकारियों ने सील कर दिया।

अवैध रूप से चल रहा था अस्पताल
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीन शर्मा ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करते हुए बताया मीडिया के माध्यम से पता चला कि मोदीनगर रोड पर स्थित मेरठ नर्सिंग होम संचालित हो रहा है। 15 सितंबर की दोपहर लगभग 12 बजे बुलंदशहर रोड स्थित महेश पुरी निवासी जूली को प्रसव कराने हेतु भर्ती कराया गया। जहां डा. जाहिद चौधरी ने विश्वास दिलाया कि शाम तक सामान्य प्रसव हो जाएगा। बताया गया कि डॉ. जाहिद चौधरी द्वारा रात्रि लगभग ढाई बजे बिना मरीज के परिजनो की सहमति के आपरेशन कर दिया और लगभग 3 बजे बताया कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। मुकदमें में बताया गया कि यह अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत भी नहीं है। संचालक/ चिकित्सक द्वारा विधि विरूद्ध चिकित्सा व्यवसाय करते हुए इण्डियन मेडिकल कान्सिल एक्ट 1956 और क्लीनिकल स्टैब्लिसमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत अपराध किया गया है। अस्पताल संचालक और संबंधित चिकित्सक डा. जाहिद चौधरी, जोकि आपरेशन करने हेतु योग्य नहीं है।

क्या बोले अफसर?
डीएसपी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा की तहरीर पर संचालक डॉ. जाहिद चौधरी और अन्य स्टाफ के खिलाफ धारा 105 और 10 में रिपोर्ट दर्ज की गई है। धारा 105 गैर इरादतन हत्या के मामले में लगाई जाती है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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