Google Image | प्रतीकात्मक फोटो
दिल्ली में आज से शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार की ओर से शनिवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में 1 नवंबर से शुरु हो रहे अनलॉक 6 को लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
इस आदेश में कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। आने वाले शादी के सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में इजाफे को मंजूरी दे दी है। देश भर में शादी समारोह के लिए 200 लोगों की इजाजत पहले ही मिल गई थी, जिसे दिल्ली में शनिवार को लागू किया गया है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बंद हॉल में शादी करने पर अधिकतम 200 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान बैंक्वेट हॉल मालिक को यह प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर का होना सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान लोगों को कार्यक्रम में मास्क लगाना भी आवश्यक होगा। खुले मैदान में शादी के आयोजन के लिए स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से लोगों की संख्या के बाबत इजाजत लेनी होगी।
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