Tricity Today | Noida Gate
नोएडा प्राधिकरण भवन नियमावली के तहत गैराज और मकान को एक यूनिट माना गया है। यानी यदि कोई आवंटी इनको बेचता है तो अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ ही बेच सकेगा। यहां नियमों का उल्लघंन किया जा रहा है। यहां आवंटियों ने गैराज को अलग यूनिट बनाकर उनको बेचा है। इससे प्राधिकरण को राजस्व हानि हुई है।
हालांकि ट्रांसफर ऑफ मैमोरेंडम टीएम के दौरान आवंटी को इसे दिखाना भी होता है। ऐसा कैसे हो रहा है प्राधिकरण आवंटी की शिकायत पर इसकी जांच कराने जा रहा है। सेक्टर-25,28 व 29 ऐसे सेक्टर है जहां आवंटियों को मकान के साथ गैराज की सुविधा दी गई है। आवंटन पत्र में भी इसको एक ही यूनिट माना गया है। ऐसे में यदि आवंटी मकान बेचता है तो उसे गैराज भी उक्त को ट्रांसफर करना होगा। वह अलग-अलग दोनों को नहीं बेच सकता न ही प्राधिकरण इसके लिए टीएम जारी कर सकता है। हाल ही में प्राधिकरण पहुंचे एक आवंटी ने विशेषाकार्यधिकारी से इसकी शिकायत की।
उन्होंने बताया कि सेक्टर में एक नहीं बल्कि कई आवंटियों ने गैराज और मकान अलग-अलग बेचे है। यह पूर्णता भवन नियमावली के उल्लंघन है। प्राधिकरण ने इसे गंभीरता से लेते हुए सेक्टर का भौतिक निरीक्षण कर जांच करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इसके लिए एक टीम गठित की जाएगी और जांच की जाएगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
दरअसल, इस तरह करने से प्राधिकरण को राजस्व हानि हो रही है। बता दे यह वहीं सेक्टर है जहां भवन नियमावली का उल्लघंन कर लोगों ने अवैध निर्माण तक कर लिए है। प्राधिकरण ने इनका सर्वे भी कराया था। जिसके बाद कंपाउंडिंग फीस लगाकर इनको नियमित करने की बात कहीं गई थी। हालांकि अब तक इस मामले में प्राधिकरण ने सख्ती नहीं बरती है।