Tricity Today | CEO Ritu Maheshwari
नोएडा शहर के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने लॉकडाउन के दौरान वाले 101 दिनों का विलम्ब ब्याज माफ कर दिया है। यह ब्याज तमाम तरह के बकायेदारों का माफ किया गया है। इसमें भूमि आवंटन से लेकर वाटर सप्लाई, सीवर और तमाम दूसरी तरह की बकायदारी शामिल हैं। विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने आदेश जारी कर दिया है।
नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने कहा, कोविड-19 के दृष्टिगत सभी मदों की बकाया धनराशि पर विलम्ब ब्याज माफ करने और साधारण ब्याज लिए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। जो लोग विकास प्राधिकरण की बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं, वह इस अवसर का अच्छा लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा 30 जून तक लागू रहेगी।
आदेश के मुताबिक 22 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के मध्य सभी बकाया का भुगतान करने पर विलंब के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि बकाया धनराशि 30 जून 2020 तक जमा कर दी जाती हैं। जो व्यक्ति 22 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के मध्य की बकाया धनराशि 30 सितंबर 2020 तक जमा करते हैं, उनसे 22 मार्च 2020 से लेकर धनराशि जमा करने की अवधि तक केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा। एक जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के मध्य बकाया धनराशि जमा करने पर प्राधिकरण साधारण ब्याज लेगा। यदि ऐसी बकाया राशि का भुगतान प्राधिकरण को 30 सितंबर तक दे दिया जाता है। यदि बकाया धनराशि 30 सितंबर तक प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं की जाती है तो संपूर्ण स्थगन अवधि पर डिफॉल्ट ब्याज देना पड़ेगा।
आदेश में कहा गया है कि भविष्य में आने वाली देयता ड्यू डेट पर लीज डीड के अनुसार निर्धारित की गई हैं। इस अवधि का लाभ आवंटी और बिल्डर अपने बायर्स को भी देंगे। इसके लिए बिल्डरों को एक शपथ पत्र देना होगा। प्राधिकरण के सभी बकाया पर जमा की जाने वाली धनराशि राशि पर साधारण ब्याज लिए जाने के संबंध में 22 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।