Tricity Today | Curfew implemented in Gautam Buddh Nagar
सोमवार की सुबह से लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू हो गया है। जिसके तहत शाम 7:00 बजे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह कर्फ्यू मंगलवार की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा। फिर मंगलवार की शाम 7:00 बजे लगेगा। 14 मई तक इसी तरह रोजाना शाम 7:00 बजे से अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इस दौरान लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है।
गौतमबुद्ध नगर के एडिशनल डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) आशुतोष द्विवेदी की ओर से रविवार की रात सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध नगर में 14 मई तक प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक यानी पूरी रात कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर लोगों को सड़कों पर देखा गया तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिन या रात किसी भी समय घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इन लोगों को केवल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के दौरान ही घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के नए मानकों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर को कंटेनमेंट जोन में विभाजित कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 36 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। जहां लॉकडाउन सीलिंग की पाबंदियां लागू रहेंगी। इन आवासीय क्षेत्रों के अतिरिक्त गौतम बुद्ध नगर का बाकी सारा इलाका ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहां कुछ रियायतें दी गई हैं, जो सोमवार की सुबह से लागू हो चुकी हैं। इसी के तहत दुकानें खोली गई हैं। शराब की दुकानें भी शुरू कर दी गई हैं।