बड़ी खबर: ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने शहर की छह आरडब्ल्यूए को मान्यता दी

Tricity Today | Narendra Bhushan IAS, CEO Greater Noida



Greater Noida की Residents Welfare Association (आरडब्ल्यूए) और Apartment Owners Association (एओए) को स्वायत्ता, अधिकार और जिम्मेदारी देने के लिए Greater Noida Authority ने इस महीने ऐलान किया था। अब इस दिशा में प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने शुक्रवार को शहर की छह आरडब्ल्यूए-एओए को मान्यता दे दी है। इन आरडब्ल्यूए के यहां होने वाले विकास कार्यों के अलावा तमाम तरह की गतिविधियों में इनकी भागीदारी रहेगी। अफसरों का कहना है कि इससे शहर के विकास में तेजी आएगी और शहर साफ-सुथरा रहेगा।

21 आरडब्ल्यूए ने मान्यता के लिए आवेदन किया

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर की आरडब्ल्यूए को मान्यता देने के लिए पहल शुरू की है। इसके लिए आरडब्ल्यूए-एओए से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि 15 जून तक अर्बन सर्विस की मेल आईडी wsurbanservices@gnida.in पर 21 आरडब्ल्यूए ने मान्यता के लिए आवेदन किया था। जांच के बाद पात्र पाई गईं आरडब्ल्यूए की सूची जारी की गई। इन पर उस इलाके के लोगों से 15 दिनों में आपत्तियां ली गईं। प्राधिकरण की समिति ने जांच के बाद छह आरडब्ल्यूए को मान्यता दे दी है।

शहर की इन आरडब्ल्यूए मिली है मान्यता

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दो सेक्टरों की आरडब्ल्यूए और चार सोसायटियों की एओए को मान्यता दे दी है।  इसमें सेक्टर सिग्मा-4 की अमलताश आरडब्ल्यूए और जू-3 की हाउसिंग आरडब्ल्यूए शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वांचल सिल्वर सिटी-2, सेक्टर-1 स्थित लोटस विलास, अरिहंत आर्डन और फाई-2 स्थित जलवायु विहार फ्लैट की एओए को भी मान्यता मिल गई है। इनके इलाके में होने वाले विकास कार्यों में अब इन आरडब्ल्यूए-एओए की भागीदारी रहेगी।

मान्यता वाली आरडब्ल्यूए यह काम कर सकेंगी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मान्यता वाली आरडब्ल्यूए को विकास कार्यों में शामिल करेंगी। इनसे कूड़ा उठवाने, कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, सेक्टर-सोसाइटी की सफाई, विकास कार्य कराने जैसे काम शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण ने कुछ फंड भी देगा। आरडब्ल्यूए को भी पैसा वसूलने का अधिकार मिल सकता है। तभी प्राधिकरण और आरडब्ल्यूए मिलकर काम करेंगे।

मान्यता की प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी

मान्यता लेने वाली आरडब्ल्यूए को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अर्बन सर्विस विभाग की मेल आईडी पर आवेदन करना होगा। हर माह 30 तारीख तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद आने वाले आवेदनों की जांच की जाएगी।
पात्र आरडब्ल्यूए की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद संबंधित इलाकों के लोगों से 15 दिनों में आपत्तियां ली जाएंगी।
इसके बाद विकास प्राधिकरण में गठित को गई अधिकारियों की समिति जांच के बाद मान्यता देगी।
मान्यता मिलने के बाद आरडब्ल्यूए या एओए के साथ विकास प्राधिकरण एमओयू साइन करेगा।

मान्यता की शर्तों को लेकर है विरोध

शहर की कुछ आरडब्ल्यूए और फेडरेशन मान्यता की शर्तों का विरोध कर रही हैं। एक्टिव सिटीजन टीम के वरिष्ठ सदस्य आलोक सिंह का कहना है कि आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी किसी फील्ड के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। अगर किसी सड़क का निर्माण होना है तो उसके बारे इंजीनियर ही बता सकता है। पदाधिकारियों के अपने काम होते हैं। कोई नौकरी करता है तो कोई व्यापार। ऐसे में बहुत अधिक समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए शर्तों में बदलाव किया जाना चाहिए।

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