Tricity Today | Gautam Buddh Nagar DM & Police Commission
गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को सख्त हिदायत दी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सील किए गए 25 हॉट स्पॉट्स में लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने की इजाजत दी गई है। इसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपने नियम-कायदे नहीं बनाएं।
आपको बता दें कि बीते बुधवार की रात 12 बजे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 22 ऐसे आवासीय क्षेत्रों को जिला प्रशासन और पुलिस ने सील किया है, जहां कोरोनावायरस से जुड़े मामले आए थे। इस कड़ी में तीन नए आवासीय क्षेत्र शनिवार की रात जोड़े गए हैं। इस तरह अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 25 आवासीय क्षेत्र हॉट स्पॉट घोषित किए जा चुके हैं। आवासीय इलाकों को 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया गया है।
Please follow the rules https://t.co/7979kg1Os0
— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) April 12, 2020इन क्षेत्रों में रह रहे निवासियों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान उनके घरों तक पहुंचाने की इजाजत जिला प्रशासन और पुलिस ने दे रखी है। इसके बावजूद कुछ आरडब्लूए और एओए अपने निजी नियम बनाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह सेक्टर या सोसाइटी के मेन गेट पर जाकर सामान लेकर आएं। जिससे बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, कई सेक्टरों और सोसायटी का परिसर इतना बड़ा है कि लोगों के घर से मुख्य द्वार की दूरी एक-एक किलोमीटर है। दूसरी ओर जिन वेंडरों और ई-कॉमर्स एजेंसी को प्रशासन और प्राधिकरण ने होम डिलीवरी करने की इजाजत दी है, उन्हें परेशानी आ रही है। आरडब्लूए होम डिलीवरी नहीं करने दे रही हैं। जिसकी वजह से ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन बुकिंग लेने से इंकार कर रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हॉट स्पॉट्स के निवासी सोशल मीडिया, हेल्पलाइन नंबर और डीएम-कमिश्नर को फोन करके अपनी परेशानी बता रहे हैं।
इस पर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर की ओर से आरडब्ल्यूए-एओए को कहा गया था कि वह बाधा उत्पन्न नहीं करें। जब हालात नहीं सुधरे तो रविवार की दोपहर जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी जारी की है। डीएम ने ट्वीट किया, "व्यवस्थापक! पुलिस ने हॉट स्पॉट्स के अंदर आवश्यक सामानों की डोर डिलीवरी के प्रावधान के लिए अनुमति दी है। कुछ आरडब्ल्यूए निवासियों को अनिवार्य रूप से गेट पर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। उनसे नियमों का पालन करने का अनुरोध करें। उल्लंघन करने पर सख्ती से निपटा जाएगा। डीएम और सीपी"
दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट का जवाब देते हुए अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, "कानून द्वारा निर्धारित नियम और जिला प्रशासन द्वारा लागू व्यवस्था "डोर टू डोर डिलीवरी" की अनुमति है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। कोई अपने नियम नहीं बना सकता है। सभी को कानूनी नियमों का पालन दृढ़ता से किया जाएगा।